ChhattisgarhCrime
कार्य में लापरवाही तीन भृत्य निलंबित

बलरामपुर। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर के अंतर्गत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक बलरामपुर के भृत्य धुरन राम, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पिण्ड्रा के भृत्य राकेश गुप्ता एवं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिलमा के भृत्य रविन्द्र इतगे के द्वारा पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के फलस्वरूप प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी डी.एन. मिश्रा के द्वारा भृत्य धुरन राम, राकेश गुप्ता एवं रविन्द्र इतगे को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कुसमी में नियत किया गया है। ।
