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बिलकिस केस में 11 दोषियों में से तीन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

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बिलकिस बानो केस: गुजरात के बिलकिस बानो केस के दोषियों ने सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय देने की मांग की है। केस के 11 दोषियों में से तीन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगातार चार हफ्ते का समय मांगा है। बिलकिस बानो केस में दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और सरेंडर करने का आदेश दिया था।

इसकी समय सीमा 21 जनवरी को खत्म हाे रही है। ऐसे में इस केस तीन दोषियों ने जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोषियों के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की अर्जी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को गुजरात सरकार की द्वारा समयपूर्व दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया था। तब जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा था। अब 11 दोषियों में से गोविंद नाई ने 4 सप्ताह, जबकि मितेश भट्ट और रमेश चांदना ने 6 सप्ताह की मोहलत मांगी है।इसके लिए इन इन दोषियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है।

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