तीन गांजा तस्करों को 5 -5 वर्ष का सश्रम कारावास

बिलासपुर। गांजा तस्करी के मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कु. पुष्पलता मारकण्डे की कोर्ट ने सुनाया है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2023 को सकरी थाना के सहायक उप निरीक्षक हेमंत आदित्य को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सैदा निवासी सुलक्षणा पाण्डेय एक सफेद रंग की कार में ओडिशा से गांजा लेकर आ रही है। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर कार को पकड़ा। कार की तलाशी लेने पर सीट के नीचे छिपाकर रखे पांच पैकेटों में 12 किलो गांजा बरामद हुआ। वाहन में सवार इदरीश मोहम्मद निवासी महामाया पारा घुटकू थाना कोनी, मोनू उर्फ विनोद चौधरी निवासी लालपुर थाना गौरेला एवं सुलक्षणा पाण्डेय निवासी ग्राम सैदा थाना सकरी को गिरफ्तार किया गया था। इनके पास से गांजे के अलावा कार, तीन मोबाइल और नगदी 2,000 भी जब्त किए गए थे।सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(2-बी) के तहत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
