जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की कोई आवश्यकता नहीं : सीतारमण
अगर आपके बैंक ने पिछले दिनों में बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने को लेकर आप पर किसी तरह की पेनाल्टी लगाई है तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए आम आदमी से जुड़ी बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि जन धन अकाउंट और बेसिक सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह बयान प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा को संबोधित करते हुए दिया.
सवालों के जवाब में सीतारमण ने साफ किया कि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटने नहीं करने पर बैंकों की तरफ से लगाया जाने वाला जुर्माना इन कैटेगेरी पर लागू नहीं होता है. इसके बजाय पेनाल्टी केवल उन्हीं ग्राहकों पर लगाई जाती है, जिनके अकाउंट में एक निश्चित न्यूनतम राशि रहने की अपेक्षा की जाती है. एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्री की तरफ से बताया गया कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से शुरू होने वाले पांच साल में जुर्माने के रूप में करीब 8,500 करोड़ रुपये इकट्ठा किये हैं.