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डीजे पर कार्रवाई के लिए कोलाहल अधिनियम में कड़े प्रावधान नहीं

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बिलासपुर। हाई कोर्ट में डीजे और साउंड बॉक्स के शोर को लेकर जनहित याचिका पर बीते दिनों सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने माना कि इस पर कड़ी कार्रवाई के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की जरूरत है, जिसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। कोर्ट ने प्रक्रिया करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 18 अगस्त तय की है। सरकार ने माना कि कोलाहल अधिनियम में कड़े प्रावधान है ही नहीं। एक या दो बार 500-1000 रुपए पेनाल्टी लगाकर छोड़ दिया जाता है। ना सामान की जब्ती होती है, और ना ही कोई कड़े नियम बनाए गए है। कोर्ट ने मामले में सरकार को कार्रवाई के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने कहा है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीजे के साथ लेजर और बीम लाइट से होने वाली परेशानियों पर भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा कि डीजे से हार्ट को और लेजर लाइट से लोगों की आंखों को खतरा है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार को प्रयास करने चाहिए।

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