125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार से गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, जी-राम-जी अधिनियम – किरण देव

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है । उन्होंने याद दिलाते हुये कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास और जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। उन्होने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब सात दिनों के भीतर किया जाएगा । यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हों और कृषि गतिविधियां प्रभावित न हों। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी।
देव ने कहा कि मनरेगा में पहले फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के उपयोग और धांधली की शिकायतें मिलती थीं, जिन्हें यह नया अधिनियम स्वत: समाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा। यह अधिनियम ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा—जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन। जल संरक्षण, नदी-नालों के सुधार, कटाव रोकने तथा सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास जैसी गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर रोजगार एवं सतत आय के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी इससे बल मिलेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।
पत्र वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय, पूर्व विधायक डा. सुभाऊ कश्यप, बैदूराम कश्यप, पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याशरण तिवारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा, निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन, भाजपा जिला महामंत्री परीस राम बेसरा, जिला उपाध्यक्ष आर्येन्द्र आर्य, नरसिंह राव, रामाश्रय सिंह, भाजपा पश्चिम नगर मण्डल अध्यक्ष प्रकाश झा, पूर्वी नगर मण्डल अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव, सुरेश गुप्ता, मनोहर तिवारी, रोहित त्रिवेदी, आलोक अवस्थी, कृष्ण कुमार शुक्ला, सुरेश मिश्रा, विपिन मालवीय, दिगम्बर राव, विक्रम सिंह यादव, बृजेश शर्मा आदि मौजूद थे।







