विद्युत कर्मियों की 10 व 17 मार्च की हड़ताल को श्रम विभाग ने किया अवैध घोषित

रायपुर। श्रम न्यायालय ने विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ व्दारा प्रस्तावित 10 मार्च को सामूहिक अवकाश, 17 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया है।
पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (एचआर) एएम परियल ने बताया कि श्रम न्यायाधीश रायपुर, श्रीमती विभा पांडेय से मंडल ने स्थगन देने की अपील की गई थी। पॉवर कंपनी ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (4) के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि प्रस्तावित हड़ताल से विद्युत आपूर्ति बाधित होगी तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा और जनसामान्य को समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इससे अपूरणीय क्षति होने की आशंका है। श्रम न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए हड़ताल को अवैध घोषित किया है। इसके बाद भी यदि कर्मचारी प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होता है तो सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
