Chhattisgarh

हाईकोर्ट ने 22 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश पलटा

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर द्वारा 18 सितंबर को 22 कर्मियों की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने याचिकाकर्ता कर्मचारियों को निगम में चपरासी के पद पर बहाल करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें पिछला वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी वरिष्ठता नियुक्ति की मूल तिथि से बिना किसी सेवा अंतराल के गिनी जाएगी। कोर्ट ने कर्मचारियों से जुड़े सभी विवादित आदेशों को निरस्त करते हुए अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में राज्य सरकार की नीति के अनुसार ही निर्णय लिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी को उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव द्वारा 22 कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे, पर शासन की स्वीकृति में देरी के कारण ये कर्मचारी अब तक प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में ही कार्य कर रहे थे और उसी आधार पर उन्हें वेतन दिया जा रहा था। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के अनुसार, स्वीकृति देर से मिलने के कारण सैलरी रुकी हुई थी, जिसके चलते नियुक्ति निरस्त कर प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में रुका हुआ वेतन भुगतान किया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है और शासन के निर्देशों के अनुसार आदेश का पालन किया जाएगा।

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