Madhya Pradesh

हाईकोर्ट ने बगल में बैठे युवक की जमानत खारिज की

Share

इंदौर में बीते नवंबर में हुए हिट एंड रन केस में स्कॉर्पियो चालक के बगल में बैठे आरोपी दिव्यांशु की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी ने चालक को तेज गति से गाड़ी चलाने से नहीं रोका, इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। घटना 8 नवंबर की रात 2 बजे की है, जब 100 किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार तीन इंजीनियरिंग छात्रों को टक्कर मार दी, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। लसूडिया पुलिस ने इस मामले में चालक शिवम देवराज और बगल में बैठे दिव्यांशु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 2003 की 105, 110 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार घटना के समय स्कॉर्पियो चालक नशे की हालत में था। दिव्यांशु की जमानत याचिका पर पीड़ित पक्ष ने भी विरोध दर्ज कराया था।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button