Madhya Pradesh
सागर में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन को हाईकोर्ट ने पद पर बहाल किया, सिर्फ संदेह पर हटाना गैरकानूनी

मध्यप्रदेश के सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन को हाईकोर्ट ने पद पर बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि को केवल संदेह के आधार पर हटाया नहीं जा सकता और इसके लिए ठोस प्रमाण होना आवश्यक है। नेहा जैन को 25 अगस्त, 2025 को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में पद से हटाया गया था, जबकि विपक्षी पार्षदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। इस फैसले के बाद नगर पालिका में सियासी माहौल गरमा गया है और जिले में बड़ी राजनीति छिड़ गई। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाने के लिए ठोस प्रमाण होना अनिवार्य है, सिर्फ संदेह पर्याप्त नहीं है।







