Madhya Pradesh

नर्मदा में रोज़ 98 करोड़ लीटर सीवेज मिलने पर हाईकोर्ट ने निगम और प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्मदा नदी में मिल रहे गंदे पानी को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नगर निगम, प्रदूषण बोर्ड और अन्य संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि नर्मदा नदी में प्रतिदिन 98 करोड़ लीटर सीवेज का पानी मिल रहा है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय शराप की बेंच में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय विकास सचिव, जबलपुर नगर निगम, मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को नोटिस भेजा है। यह जनहित याचिका पहले दायर याचिकाओं के साथ जोड़ी गई है। याचिका जबलपुर निवासी विनीता आहूजा ने दायर की थी।

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