Chhattisgarh

HC ने दुर्ग निगम का याचिका किया खारिज, बताया त्रुटिपूर्ण और अस्पष्ट

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने दुर्ग नगर निगम से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे त्रुटिपूर्ण और अस्पष्ट करार दिया।कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों से न्यायालय का समय नष्ट होता है। हालांकि याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की छूट दी गई है, लेकिन इसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह राशि रायपुर स्थित शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप को दी जाएगी।
कोरबा निवासी अशोक कुमार मित्तल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि दुर्ग नगर निगम समझौते की आर्बिट्रेशन क्लाज (क्लाज 1.18) को लागू करे। निगम उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही न करें क्योंकि उनकी अपील प्राधिकरण के समक्ष लंबित है। साथ ही अन्य उपयुक्त राहत और याचिका खर्च की मांग भी की गई थी।

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