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तिरसोंठ के प्रधानपाठक यादव निलंबित

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जशपुर। पत्थलगांव ब्लॉक के ग्राम तिरसोंठ के शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक चैतराम यादव को अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं विद्यालय में शराब सेवन की शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर जशपुर रोहित व्यास के ग्राम तिरसोंठ भ्रमण के दौरान ग्रामीणों द्वारा प्रधान पाठक के विरुद्ध गंभीर शिकायतें की गई थीं। जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने निलंबन की अनुशंसा की थी। इसके बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि श्री यादव ने बिना पूर्व सूचना के 16 जून से 23 जून तथा 5 जुलाई से 8 जुलाई 2025 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे ।
उनपर शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत भी सजांच में सही पाई गई थी। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है और शासकीय सेवक के आचरण के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
चैतराम यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बगीचा नियत किया गया है।

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