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राज्यपाल ने नगर निगम और पालिका अधिनियम में संशोधन अधिनियम पर लगाई मुहर

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रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कैबिनेट की सिफारिश पर नगर निगम और पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश पर मुहर लगा दी है और इसका राजपत्र में प्रकाशन भी कर दिया गया है। इसमें करीब एक दर्जन से अधिक धाराओं में संशोधन किया गया है। इनमें नगर निगम अधिनियम की धारा 5,9,11, 11-क, 14, 14-क, ख, ग, 15, 16, 17, 17-ख, 18,20,23-क, 24,422,441 में बदलाव किया गया है। और पालिका अधिनियम की धारा 3, 19,20, 20-क ख,32,32-क ख ग,33,34,35,43, 43-क 47,55,56,62,63,328 बदल दिए गए हैं। इनके मुताबिक अब महापौर और पालिका अध्यक्षों के चुनाव आम मतदाता करेंगे।
इस अधिसूचना के बाद नगरीय प्रशासन विभाग जल्द ही पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकालेगा। अगले सप्ताह इन चुनावों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। वहीं आयुक्त अजय सिंह ने चुनाव के दौरान सुरक्षा को को लेकर राज्य स्तरीय बैठक कर चुके हैं।

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