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सरकार ने संपत्तियों से जुड़े 25 साल पुराने नियमों में किया बदलाव

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रायपुर। राज्य सरकार ने संपत्तियों के गाइडलाइन निर्धारण से जुड़े 25 साल पुराने नियमों में बदलाव किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी की पहल पर जारी किए गए नए नियमों से रजिस्ट्री प्रक्रिया को अब सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाया गया है। पुराने नियम वर्ष 2000 से लागू थे और इनमें कई जटिलताएं तथा विसंगतियां थीं, जिनसे संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का आकलन करना कठिन होता था। नए उपबंध 2025 के तहत पहले के 77 प्रावधानों को घटाकर केवल 14 प्रावधान किए गए हैं, जिन्हें आम जनता आसानी से समझ सकेगी। अब कृषि, नजूल, डायवर्टेड और आबादी भूमि के लिए समान मूल्यांकन मानक लागू होगा, जिससे भ्रम और अतिरिक्त शुल्क समाप्त होंगे। साथ ही, जमीन के मूल्य निर्धारण में मानवीय हस्तक्षेप घटाकर सॉफ्टवेयर आधारित स्वचालित प्रणाली लागू की जाएगी। नए नियमों से रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, प्रदेश में जमीन की सरकारी (कलेक्टर) गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल लंबित है, जबकि जिला समितियों ने इसमें डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि का सुझाव दिया था।

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