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रिश्वत कांड के आरोपी ने जमानत अर्जी वापस लिया

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रायपुर/ बिलासपुर। रेलवे का ठेका हासिल करने अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपी ठेकेदार सुशील झाझरीया, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे निर्माण विभाग के पूर्व अधिकारी व अन्य को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है । इस मामले में ठेकेदार ने अपनी किडनी की बीमारी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में जमानत का आवेदन लगाया था । सीबीआई के अधिवक्ता बी गोपा कुमार ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था । कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया । इसके बाद आरोपी ने दोबारा आवेदन किया था । इससे पहले याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आवेदन वापस ले लिया है, इस पर कोर्ट ने आवेदन को निराकृत किया है। ठेकेदार सुशील झाझरीया ने उपचार के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी ।ठेकेदार ने किडनी रोग से पीड़ित होने की बात कहकर जमानत देने की मांग की थी। सीबीआई ने आवेदक के चिकित्सा दस्तावेजों का सत्यापन कराने और आवेदक की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और जेल अस्पताल या किसी अन्य अस्पताल में उसके उपचार के संबंध में विस्तृत चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस मामले में आज अंतिम सुनवाई हुई और परन्तु आवेदक ने अपना आवेदन वापस ले लिया ।

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