विधि विरुद्ध कार्रवाई पर तहसीलदार निलंबित

खैरागढ़। भूमि विवाद मे कब्जेधारी को स्वामित्व मानते हुए बगैर दूसरे पक्ष को सुने फैसला देने के कारण खैरागढ़ की तत्कालीन नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को संभाग आयुक्त दुर्ग सत्य नारायण राठौर ने चार सितंबर को निलंबित कर दिया। असली भूमिधारी को सुने बिना ही रिकॉर्ड से उसका नाम काट दिया और दूसरों का नाम चढ़ा दिया। मामला खैरागढ़ के खसरा नंबर 163, जिसका रकबा 0.214 हेक्टेयर का है। अभिलेखों के मुताबिक, यह जमीन वर्ष 1968-69 से अश्वनी पिता रामाधीन के नाम दर्ज है। इसकी शिकायत अश्वनी ने ही संभाग आयुक्त से की थी।
इसमें न तो भूमिधारी अश्वनी को पक्षकार बनाया गया और न ही सुनवाई का मौका दिया गया। कब्जे के आधार पर स्वामित्व तय कर दिया गया, जबकि यह राजस्व न्यायालय का अधिकार ही नहीं है। इस आदेश को विधि विपरीत करार देते हुए निरस्त कर दिया। इसके बाद आयुक्त ने रश्मि दुबे को निलंबित कर दिया।
