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14 जुलाई से हर शनिवार को खुले रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2013 के नियमों में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है कि अब अदालत की रजिस्ट्री और कार्यालय हर शनिवार खुले रहेंगे। इसके तहत 14 जुलाई 2025 से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और अन्य कार्यालय हर शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के कार्यालय शनिवार को बंद रहते थे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए किया है। संशोधन के तहत न सिर्फ रजिस्ट्री कार्यालय अब शनिवार को कार्यरत रहेंगे बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया है कि अदालत के आंशिक कार्यदिवसों और कार्यालयों की छुट्टियों की संख्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) द्वारा तय की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब यह छुट्टियां 95 दिन से अधिक नहीं होंगी, जो पहले 103 दिन होती थीं।

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