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नान घोटाला में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की ख़ारिज, आईएएस के घर ईडी की दबिश

दुर्ग। नान घोटाला मामले में ईडी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद ईडी ने उनके भिलाई स्थित घर पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्यों की जब्ती की।
मामले की मुख्य बातें:
- आरोपी: पूर्व आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा
- आरोप: 140 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग घोटाले में संलिप्तता
- कार्रवाई: ईडी ने भिलाई स्थित घर पर छापेमारी की और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए
- गिरफ्तारी: छानबीन के बाद ईडी डॉ. आलोक शुक्ला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दोनों अधिकारियों को पहले दो हफ्ते ईडी की कस्टडी में और उसके बाद दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा
ईडी की इस कार्रवाई से साफ है कि एजेंसी इस मामले में सख्ती से पेश आ रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है
