सुप्रीम कोर्ट ने CGPSC घोटाले के आरोपियों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) घोटाले से जुड़े मामले में बुधवार को कई आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत मिलने वालों में टामन सोनवानी के बेटे साहिल सोनवानी, नितेश सोनवानी, बजरंग स्पात कंपनी के निदेशक के पुत्र, शशांक गोयल और भूमिका कटियार शामिल हैं। मामले की सुनवाई में आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल और शशांक मिश्रा ने पैरवी की। यह मामला CGPSC की परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव जीवन किशोर ध्रुव, आरती वासनिक, ललित गणवीर समेत कई अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक किए और अपने रिश्तेदारों व परिचितों को अनुचित तरीके से पास करवाया। इनमें से कई उम्मीदवार बाद में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए गए।







