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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित, नोटिफिकेशन जारी

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई कोर्ट 12 मई 2025 (सोमवार) से 6 जून 2025 (शुक्रवार) तक अवकाश पर रहेगा और 9 जून 2025 (सोमवार) से नियमित कामकाज फिर शुरू होगा।
न्यायालय की ओर से बताया गया है कि इस दौरान अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अवकाश के दौरान सभी सिविल, क्रिमिनल और रिट मामलों की सुनवाई केवल अर्जेंट हियरिंग के आवेदन के साथ ही होगी। यदि आवश्यक हुआ तो वैकेशन जज दूसरे जज के साथ उनकी अनुमति लेकर पीठ का आदान-प्रदान कर सकेंगे। अवकाश पीठ का काम सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा और जरूरत पडऩे पर कोर्ट समय से आगे भी बढ़ सकता है। सिंगल बेंच कोर्ट की सुनवाई तभी होगी जब डिवीजन बेंच का काम पूरा हो जाएगा और समय बचेगा। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री अवकाश के दौरान सोमवार से शुक्रवार, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी, जबकि शनिवार, रविवार और छुट्टियों में बंद रहेगी। अवकाश के दौरान केवल वही सिविल, क्रिमिनल या रिट मामले सुने जाएंगे, जिनमें अर्जेंट हियरिंग का आवेदन लगा होगा। फ्रेश और पेंडिंग जमानत आवेदन को अर्जेंट हियरिंग के साथ प्रस्तुत करना जरूरी होगा। अन्य सभी मामलों में हियरिंग के लिए आवेदन अनिवार्य रहेगा, बिना आवेदन के मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। आवेदन करने की आखिरी समय सीमा बेंच की बैठक से एक दिन पहले दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। लिस्ट अगले दिन कोर्ट में बैठने से पहले जारी होगी।
अवकाश जज निम्न तिथियों पर कोर्ट में बैठेंगे-13 मई, 15, 20, 22, 27, 29 मई 2025 और 3 व 5 जून 2025 को। यह जानकारी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) खिलावन राम रिगरी के हस्ताक्षर से जारी की गई है।

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