पर्यावरण सुरक्षा में सख्ती रायपुर में प्रदूषणकारी उद्योगों पर बड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा वर्ष जनवरी से दिसंबर 2025 की अवधि में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान उरला, सिलतरा, बीरगांव, सरोरा सहित आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत 24 उद्योगों की बिजली काटने या उत्पादन बंद करने की कार्रवाई की गई, जबकि 23 उद्योगों को नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा कच्चे माल, उत्पाद या ठोस अपशिष्ट का बिना तारपोलिन ढंके परिवहन करने वाले 47 उद्योगों/संस्थानों पर 21 लाख 81 हजार 574 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई तथा कुल 27 उद्योगों पर 57 लाख 80 हजार 125 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी क्रम में इस माह 16 तारीख तक 4 उद्योगों को नोटिस, 1 उद्योग को उत्पादन बंद/विद्युत विच्छेदन के निर्देश और 2 उद्योगों पर 2 लाख 55 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि लगाई गई। वहीं घरेलू कचरे को खुले में जलाने, सड़क पर जमी धूल से होने वाले प्रदूषण तथा नगर निगम क्षेत्र में आवासीय इलाकों के पास संचालित परंपरागत ईंट भट्ठों के विरुद्ध भी सख्ती बरती गई है और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किए गए हैं।







