गोल बाजार थाना क्षेत्र में अवैध डीजे पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल ज़ोन अंतर्गत गोल बाजार थाना क्षेत्र में बिना वैध अनुमति डीजे संचालन करने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई है। कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन और उपकरण जब्त कर लिए गए। जांच में पाया गया कि डीजे संचालक कुणाल बावले, जो मूलतः धमतरी के निवासी हैं, बिना अनुमति डीजे चला रहे थे, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही थी। उल्लेखनीय है कि डीसीपी सेंट्रल ज़ोन की अध्यक्षता में पूर्व में आयोजित बैठक में डीजे, साउंड सिस्टम, धुमाल पार्टी और टेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बिना अनुमति डीजे संचालन नहीं किया जाएगा तथा छात्रों की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शोर-शराबे से बचने की अपील भी की गई थी। पूर्व चेतावनी के बावजूद नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि और सार्वजनिक शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अवैध डीजे संचालन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और बिना अनुमति संचालन करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।







