औद्योगिक दुर्घटना पर सख्त कार्रवाई सुरक्षा उल्लंघन पर रियल इस्पात का किल्न-01 सील

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम धौराभाठा स्थित मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा. लि. के कारखाने में हुई भीषण औद्योगिक दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं समस्त मेंटेनेंस कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। 22 जनवरी 2026 को सुबह लगभग 9.40 बजे डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में कार्य के दौरान 850-900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्म ऐश में अचानक विस्फोट होने से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच में पाया गया कि बिना किल्न शटडाउन किए जोखिमपूर्ण कार्य कराया गया, हाइड्रोलिक स्लाइड गेट बंद नहीं था, वर्क परमिट जारी नहीं किया गया, नियमित रखरखाव व सुरक्षा प्रशिक्षण का अभाव था तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। निरीक्षण के दौरान संयुक्त टीम द्वारा फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई और यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिबंध तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते। साथ ही प्रतिबंध अवधि में सभी श्रमिकों को देय वेतन एवं भत्तों का समय पर भुगतान अनिवार्य किया गया है, और प्रशासन ने दोहराया है कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लापरवाही पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।







