डबल केज व्हील वाले ट्रैक्टरों पर सख्ती, हाईकोर्ट में पेश हुई सरकार की रिपोर्ट

बिलासपुर हाईकोर्ट में ट्रैक्टरों में लगे डबल केज व्हील यानी दोहरी जालीदार बड़े पिछले पहियों के प्रयोग पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका त्रिलोचन पटेल बनाम राज्य शासन के नाम से दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। इसके जवाब में लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अदालत में व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत किया।
हलफनामे में बताया गया कि राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर 2025 को परिवहन आयुक्त के माध्यम से सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि डबल केज व्हील लगे ट्रैक्टरों का टार और सीमेंटेड सड़कों पर संचालन प्रतिबंधित किया जाए। ऐसे वाहनों पर मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सचिव ने कहा कि डबल केज व्हील से सड़कों को नुकसान होता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। सरकार ने जिला प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और जनता में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने हलफनामे की प्रति हाल ही में मिलने की बात कही, जिस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की है।
