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दुर्घटनाजन्य स्थानों पर सुधारात्मक उपायों के लिए लोक निर्माण विभाग को विशेष निर्देश

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गौरेला पेंड्रा मरवाही। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दुर्घटनाजन्य स्थानों पर सुधारात्मक उपायों के लिए लोक निर्माण विभाग को विशेष निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन तथा जिला सड़क सुरक्षा कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि माह जनवरी से दिसम्बर 2024 तक सड़क दुर्घटना के 157 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें मृतकों की संख्या 88 और घायलों की संख्या 125 है। कलेक्टर-एसपी ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए यातायात नियमों का पालन कराने जागरूकता अभियान चलाने, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर चलानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में दुर्घटनाजन्य स्थानों-भदौरा तिराहा, लालपुर मोड़, सेमरा तिराहा, पुरानी बस्ती बचरवार मोड़, नया बस स्टैंड पेण्ड्रा, मटियाडांड़ मोड़, कोटमी तिराहा, सोनसरी मार्ग, दानीकुण्डी चौंक, सिंगारबहरा चौंक, पिपरडोल, धनपुर, सिवनी रोड, नेचरकैंप मार्ग, चलचली मोड़ आदि स्थानों पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार गति अवरोधक, रम्बल स्ट्रीप, रोड मार्किंग, धीरे चलें का संकेत बोर्ड, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था आदि के निर्देश दिए। इसी तरह दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय सड़क निर्माण विभाग के प्रतिनिधि को भी निर्देशित किया गया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारी वाहन प्रवेश निषेध क्षेत्रों में वाहनों के प्रवेश पर भी यातायात नियमों के तहत कार्रवाई करने कहा गया। इसके साथ ही शिविर लगाकर ड्रायविंग टेस्ट और ड्रायविंग लायसेंस बनाने के लिए भी जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि माह जनवरी से दिसम्बर 2024 तक यातायात नियमों का अवहेलना करने पर 41 आरोपी वाहन चालकों का ड्रायविंग लायसेंस निरस्त करने संबंधित आरटीओ को अग्रेषित किया गया है। मोटरयान अधिनियम के तहत 6141 विभिन्न प्रकरणों में 22 लाख 52 हजार 800 रूपए की चलानी कार्रवाई की गई है। इनमें बिना हेलमेट के 1013 प्रकरणों में 5 लाख 06 हजार 500 रूपए, बिना सीट बेल्ट के 408 प्रकरणों में 2 लाख 11 हजार रूपए, दो पहिया वाहन में तीन सवारी के 199 प्रकरणों में 50 हजार 500 रूपए, बिना लायसेंस के 77 प्रकरणों में 77 हजार 500 रूपए, अवैधानिक पार्किंग के 47 प्रकरणों में 9000 रूपए, प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) में वाहन प्रवेश के 47 प्रकरणों में 95 हजार रूपए, वायु प्रदुषण जांच के 28 प्रकरणों में 13 हजार 100 रूपए, नाबालिक वाहन चालक के 18 प्रकरणों में 18 हजार रूपए, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के 9 प्रकरणों में 9 हजार रूपए, पंजीकृत लदान क्षमता से अधिक भार लादने के 9 प्रकरणों में 33 हजार 500 रूपए, नशे की हालत में वाहन चलाने के 11 प्रकरणों में 1 लाख 4 हजार रूपए, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के 3 प्रकरणों में 12 हजार 500 रूपए, भार वाहक वाहनों में यात्री परिवहन के 5 प्रकरण में 12 हजार 500 रूपए और अन्य 4267 प्रकरणों में 11 लाख 700 रूपए की चलानी कार्रवाई की गई है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में जारी आदेश के परिपालन में परिवहन विभाग द्वारा 990 प्रकरणों में 20 लाख 03 हजार रूपए फाईन किया गया है। बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओेम चंदेल, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) दिलेराम डाहिरे, एसडीएम पेण्ड्रारोड अमित बेक एवं मरवाही प्रफुल्ल रजक, डिप्टी कलेक्टर ऋचा चन्द्राकर, जिला शिक्षा अधिकारी जे के शास्त्री, जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग, यातायात, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।

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