Chhattisgarh

मां की हत्या पर बेटे को आजीवन कारावास

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सारबहरा गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर मां की बेरहमी से हत्या करने वाले बेटे अर्जुन सिंह भैना को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा और ₹1000 का अर्थदंड सुनाया है। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो आरोपी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। घटना 14 जुलाई 2024 को हुई थी, जब अर्जुन सिंह ने अपनी मां रोशनी बाई से पैसे मांगे थे, लेकिन इनकार करने पर उसने रापा के बैट से मां की पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को 16 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया और अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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