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छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह को लूटपाट के आरोप में 7 साल की सजा

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जांजगीर-चांपा । वर्ष 2021 में हुई एक लूटपाट और उगाही के मामले में छह आरोपियों को अपर सत्र न्यायधीश ने 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला बम्हनीडीह थाना क्षेत्र का है। 27 अगस्त 2021 की दोपहर कीटनाशक दुकान में घुसकर आरोपियों ने एक लाख रुपये की उगाही की थी।इस दौरान उन्होंने दुकानदार से मारपीट, बदसलूकी और गाली गलौज की थी। इसकी पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने की।
आरोपियों में भूपेन्द्र कुमार रात्रे, लक्की उर्फ लोकेश कुमार वर्मा, तरुण साहू, कुणाल बघेल, भोला कश्यप, रामपल कश्यप में शामिल हैं। पीड़ित ने बम्हनीडीह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), जांजगीर की अदालत ने दोषी पाए जाने पर सभी अभियुक्तों को IPC की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के तहत एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही IPC की धारा 397 के तहत सभी को 7 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि यह सभी लोग छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सदस्य हैं।

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