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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिन्दू पक्ष को झटका, SC ने सर्वे पर लगाई रोक

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Krishna janmabhoomi Shahi Eidgah Case: मथुरा में शाही मस्जिद (विवादित परिसर) मामले को लेकर हिन्दू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सर्वोच्च अदालत ने इलाहबाद हाईकोर्ट के ईदगाह मस्जिद सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामलों में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी लेकिन सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहेगी.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे की मंज़ूरी दी थी और एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने का आदेश दिया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है. हिन्दू पक्ष का दावा है कि इस जगह पर भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर था, मुग़ल काल में उसे तोड़कर यहां मस्जिद बना दी गई. ये विवाद 350 साल पुराना है.

क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद
ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है. इस जमीन के 11 एकड़ में श्रीकृष्ण मंदिर है. और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है.

इस पूरे विवाद की शुरुआत 350 साल पुरानी है जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था. 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद यहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई. इतालवी यात्री निकोलस मनूची ने अपने लेख में इसका ज़िक्र किया है कि रमजान महीने में श्रीकृष्ण जन्मस्थान को नष्ट किया गया.

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