New Delhi

अरविंद केजरीवाल को HC से झटका, खारिज हुई याचिका

Share

Arvind Kejriwal : सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी को कानूनन सही माना है. बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के ‘‘समय’’ पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन बताया था.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते हैं. गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है. हाई कोर्ट ने कहा की केजरीवाल के पास ये अधिकार है की वो गवाहो को क्रॉस इक्जामिन कर सकें, लेकिन निचली अदालत में न की हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट ने कहा की जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नही चल सकती है. जांच के दौरान किसी के घर जा सकती है एजेंसियां.

हाईकोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की बात को भी एक सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जज न्याय से बाध्य होते हैं न कि राजनीति से. वहीं कोर्ट ने आगे कहा, हमारा काम केवल कानून को लागू करना है. कोर्ट ने कहा अदालतें कानून के हिसाब से काम करती हैं. कोर्ट ने कहा कि अदालतों का सरोकार संवैधानिक नैतिकता से है, न कि राजनीतिक नैतिकता से. मुकदमे के दौरान सरकारी गवाहों के बयानों पर निर्णय लिया जाएगा, तब अरविंद केजरीवाल जिरह करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button