स्कूलों और आंगनबाडिय़ों के आसपास तंबाकू बिक्री करने वालों कई दुकानदारों पर लगा जुर्माना

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर सीओटीपीए अधिनियम के प्रावधानों के तहत विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य स्कूलों और आंगनबाडिय़ों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाना तथा आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। अभियान के दौरान विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में स्कूलों एवं आंगनबाडिय़ों के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान काटे गए और जुर्माना वसूला गया।
नगर पंचायत माना क्षेत्र में रायपुर एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे के मार्गदर्शन में निरीक्षण किया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 4 दुकानदारों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार नगर पालिका अभनपुर एवं नवापारा में एसडीएम अभनपुर श्री रवि सिंह के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान 25 दुकानदारों पर कुल 2 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में एसडीएम श्री आशुतोष देवांगन के मार्गदर्शन में 9 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए 900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में नगर पालिका के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को सीओटीपीए अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए उनका पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही अपील की गई कि वे स्कूलों और आंगनबाडिय़ों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री से बचें तथा बच्चों और युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने में सहयोग करें।







