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मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को झटका, मेरिकी कोर्ट ने भारत में प्रर्त्यपण को मंजूरी दी

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26/11 Attacks: अमेरिका की एक अदालत ने 26/11के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल होने के आरोपी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उसे प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है.

‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइंथ सर्किट’ ने 15 अगस्त को सुनाए अपने फैसले में कहा, ‘‘(भारत अमेरिका प्रत्यर्पण) संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है. किस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमैन राणा ने कैलिफोर्निया में अमेरिकी ‘डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ के आदेश के खिलाफ ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइंथ सर्किट’ में याचिका दायर की थी.

कैलिफोर्निया की अदालत ने राणा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अस्वीकार कर दिया था. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में मुंबई में आतंकवादी हमलों में उसकी कथित संलिप्तता के लिए उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने के मजिस्ट्रेट जज के आदेश को चुनौती दी गई थी.

‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइंथ सर्किट’ के जजों ने पैनल के ‘डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ के फैसले की पुष्टि की. प्रत्यर्पण आदेश की बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा के सीमित दायरे के तहत, पैनल ने माना कि राणा पर लगाए गए आरोप अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आते हैं.

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