Madhya Pradesh

स्लीपर बसों की सुरक्षा जांच कड़ी, नए निर्देश जारी

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मध्य प्रदेश में बढ़ते बस हादसों के मद्देनज़र परिवहन विभाग ने सभी स्लीपर बसों की कड़ी जांच करने का निर्णय लिया है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि अब ड्राइवर के केबिन में लगी पार्टिशन डोर हटाई जाए और स्लीपर बर्थ में लगे स्लाइडर तुरंत हटा दिए जाएं। इसके अलावा, बसों में कम से कम 10 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर होना अनिवार्य होगा और चेसिस में एक्सटेंशन कर बनी बस बॉडी संचालन से बाहर रहेगी। पंजीयन के समय बस का पूरा लेआउट ड्राइंग देना भी जरूरी होगा। एक माह के भीतर सभी स्लीपर बसों में फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य किया गया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ने सभी RTO को विशेष अभियान चलाकर जांच करने और एक सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं।

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