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एसडीएम व खनिज विभाग ने अवैध गौण खनिज परिवहन करने वाले 12 वाहनों को पकड़ा

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जगदलपुर। बस्तर जिले के कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार खनिज विभाग के जांच दल द्वारा 26 मई को बस्तर जिला अंतर्गत ग्राम माड़पाल, उपनपाल, लालबाग जगदलपुर, कवि आसना, ग्राम जामगुड़ा फरसागुड़ा में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बकावंड द्वारा ग्राम उलनार क्षेत्र का औचक निरीक्षण में अवैध रूप से गौण खनिज रेत,गि?ट्टी, मुरूम का 12 वाहनों में अवैध परिवहन-उत्खनन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओ और उत्खन्नकर्ता के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुये वाहनों को पुलिसअभिरक्षा में दी गई है।
खनि अधिकारी शिखर चेरपा ने बताया कि 6 हाइवा वाहन व एक ट्रेक्टर वाहन से रेत का, दो हाइवा वाहन से चुना पत्थर और दो टीपर से मुरूम सहित एक जेसीबी से मुरूम उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है। उपरोक्तानुसार सभी 12 वाहनों को खनिज मय जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौपते हुए वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही के दौरान अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बकावंड ऋषिकेश तिवारी एवं जिला खनिज जांच उडऩदस्ता दल के खनि अधिकारी शिखर चेरपा, खनि निरीक्षक मिदुल गुहा तथा खनि सिपाही डिकेश्वर खरे, सीताराम नेताम पच्चीपन उपस्थित थे ।
उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। पूर्व में भी विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था, कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है । अवैध परिवहनकर्ता के विरुद्ध पुन: इसी प्रकार कृत्य करने पर खनिज विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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