Madhya Pradesh

कुलगुरु नियुक्ति में नियम उल्लंघन, हाईकोर्ट ने पक्ष को 5 हजार रुपये की कॉस्ट लगाई

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जबलपुर से बड़ी खबर है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल धगट की बेंच ने मामले में जवाब पेश न किए जाने पर नाराजगी जताई और संबंधित पक्ष पर 5 हजार रुपये की कॉस्ट लगाते हुए अंतिम मोहलत दी है। यह मामला NSUI के जबलपुर जिला अध्यक्ष सचिन रजक द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें कुलगुरु की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में UGC के नियमों की अनदेखी की गई, जिसमें पीएचडी के बाद कम से कम 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव अनिवार्य है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 अप्रैल को तय की है।

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