Chhattisgarh

केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन के बाद तीन जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू

Share

राज्य में 20 नवंबर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के तहत धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन दरें 4 फरवरी से प्रभावशील हो गई हैं। राज्य शासन के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा तैयार किए गए संशोधन प्रस्तावों को केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष भेजा गया था, जिन पर महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक के बाद तीनों जिलों के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन दे दिया गया। आम नागरिक और संबंधित हितधारक इन नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button