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अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गो के लिए पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 को पुन: किया जाए अधिसूचित

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00 संविधान के हीरक जयंती वर्ष पर कर्मचारी संगठनों ने की मांग
रायपुर। आरक्षित समुदाय के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण नियम-2003 के पैरा 5 को पुन: अधिसूचित करने एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश 24.02.2025 को पदोन्नति में तत्काल लागू करने, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने, जिला व संभाग स्तरीय/स्थानीय भर्ती आरक्षण पर अधिनियम बनाने, राज्य के आरक्षित वर्गों के लिए 2011 से निर्धारित 2.50 लाख आय सीमा को मुक्त करने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारितों पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही कर उन पदों में विशेष भर्ती करने, एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण, अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना (निधियों का निर्धारण, आबंटन एवं उपयोगिता) बजट अधिनियम बनाने, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का प्रभावी क्रियान्वयन करने, अनुसूचित क्षेत्रों में लंबे समय से पदस्थ आरक्षित वर्ग के शासकीय सेवकों की सामान्य क्षेत्रों मे पदस्थापना की मांग संविधान के हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडेरेशन के नेतृत्व में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने की।
इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, गोड समाज, हलबा समाज, कवर समाज, उरांव समाज, गाड़ा समाज, महार समाज, रविदासी समाज, ओबीसी महासभा सहित तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सदस्य उपस्थित थे।

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