रायपुर हत्याकांड: तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा

रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में 10 माह पूर्व हुई हत्या के मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है।
यह मामला कुकरी तालाब क्षेत्र का है, जहां 28 दिसंबर 2024 की शाम तीनों भाइयों — योगेश उर्फ गब्बू डहरिया, संजय डहरिया और घासीराम डहरिया — ने युवक सत्यनारायण उर्फ सत्तू की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मामूली विवाद के चलते हुए इस झगड़े में संजय डहरिया ने सत्तू के सिर पर घातक वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मामले की सुनवाई एससी-एसटी (पी.ए.) एक्ट विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर सजा की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपियों की कम उम्र और पूर्व आपराधिक इतिहास न होने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
