पीडब्ल्यूडी ने 13 साल बाद बदले ये नियम, पढ़े पूरी खबर

रायपुर । पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों समेत अन्य बड़े निर्माण कार्यों के टेंडर नियम में बदलाव किए है। बदलाव अनुसार अब निविदा में कई ठेकेदार का एक रेट भी आता है, तब भी इनमें से एक को एल-1 होना ही पड़ेगा। यही नहीं, एल-1 को काम करना ही होगा,इसके लिए जानकारी अनुसार अर्नेस्ट मनी भी काफी बढ़ा दी गई है।
उक्त आदेश अवर सचिव लोनिवि मनराखन भूआर्य ने जारी किया है । आदेशानुसार शासन ने डीटेल्ट नोटिस इनवाइटिंग टेंडर की कंडिका 4.6 तथा लंपसम कांट्रेक्ट फार्म-एफ की कंडिका 2.9 को संशोधित कर दिया है। इसके मुताबिक अगर दो या अधिक ठेकेदारों का निविदा में एक ही रेट आता हैं, तब टेंडर कैंसिल होने के बजाय उस ठेकेदार को टेंडर दिया जाएगा, जिसकी बिड कैपेसिटी अधिक हो। जाहिर है, एक जैसा रेट आने पर ठेकेदारों की बिड कैपेसिटी यानी काम करने की क्षमता तय फार्मूले के अनुसार अलग-अलग ही निकलेगी |
गौरतलब है कि बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ठेकेदारों की मांगो ओर समस्याओं के लिए लगातार वर्षों से संघर्षरत है ठेकेदारों की जायज मांगो को भी विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा हैं ।निविदा में विभाग की शर्तें विभाग की तरफ एक तरफा है। बावजूद इसके विभाग को जहाँ लगता है वहाँ वह तत्काल अपने नियम में संशोधन कर उसे थोप देता है।
