कफ सिरप से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग/विशेषज्ञ समिति से जांच की मांग की गई है और जगह-जगह बैन किए गए मौजूदा कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सभी स्टॉक को जब्त करने की मांग की गई है। अब तक दोनों राज्यों में कुल 18 बच्चों की जान जा चुकी है, जिनमें से 16 मौतें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में और 2 राजस्थान के भरतपुर व सीकर में दर्ज की गई हैं। जांच में सिरप में 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक जहरीला रसायन पाया गया है, जो किडनी फेलियर का कारण बन रहा है। केंद्र सरकार ने छह राज्यों में 19 दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर जोखिम आधारित निरीक्षण शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर तत्काल जांच और नकली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
