अंबुजा मॉल में पार्किंग फ्री, उपभोक्ता आयोग ने शुल्क वसूली को अवैध ठहराया

जिला उपभोक्ता आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित करते हुए निशुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यह फैसला अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 जून 2025 को मॉल में उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया था, जबकि वे केवल अपनी माता को छोड़ने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके थे। विरोध करने पर मॉल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि फ्री पिकअप और ड्रॉप जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद शुक्ला ने आयोग में शिकायत दर्ज कर पार्किंग शुल्क को अवैध बताते हुए 50 हजार रुपये मानसिक क्षति की भी मांग की। सुनवाई के दौरान उन्होंने विभिन्न उच्च न्यायालयों और उपभोक्ता आयोगों के निर्णयों का हवाला दिया, जिसे आयोग ने स्वीकार करते हुए पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित ठहराया और मॉल को निशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।






