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सामान्य जमानत मामले में केजरीवाल को किस आधार पर रखा

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा मामला नहीं है, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक कोई आरोप लगा हो। इस मामले में चार लोगों को जमानत मिल चुकी है। सामान्य जमानत मामले में किस आधार पर उन्हें जेल में रखा जाता है। केजरीवाल को इस मामले में 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि साल 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ की गई।

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