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धमतरी नगर निगम में अब कांग्रेस से कोई भी अधिकृत प्रत्याशी नहीं, गोलछा की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

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धमतरी। धमतरी में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज हो गई है। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि नगर निगम धमतरी के चुनाव मैदान में कांग्रेस की ओर से अब कोई भी अधिकृत प्रत्याशी नहीं है।
उल्लेखनीय हैं कि विजय गोलछा के आवेदन पर भाजपा की आपत्ति के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने नाम निर्देशन पत्र को निरस्त कर दिया था। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा ने अपना नाम निर्देशन पत्र निरस्त होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सचिव नगरीय प्रशासन महानदी भवन रायपुर, राज्य निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग अधिकारी नगर निगम धमतरी, कलेक्टर धमतरी और जगदीश रोहरा महापौर प्रत्याशी भाजपा को प्रतिवादी बनाया था। न्यायाधीश द्वारा दिए आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता विजय गोलछा के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर कहा कि प्रतिवादी रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित किए 30 जनवरी 2025 को लगाए गए आदेश के विमुद्रीकरण के लिए एक प्रार्थना की मांग कर रहा है और याचिकाकर्ता को फार्म-बी प्रस्तुत करके मेयर के चुनाव में भाग लेने की अनुमति की मांगी थी।
याचिकाकर्ता विजय गोलछा के नामांकन को चुनाव अधिकारी ने प्रतिवादी जगदीश रामू रोहरा द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता नगर निगम अधिनियम के 17-2 के तहत याचिकाकर्ता चुनाव लडने के लिए पात्र नहीं हैं। आपत्ति के आधार पर याचिकाकर्ता के नामांकन फार्म को 30 जनवरी 2025 को खारिज कर दिया गया। राज्य/प्रतिवादी के वकील और आपत्तिकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी जगदीश रामू रोहरा ने अधिनियम की धारा 17-2 के तहत इस आधार पर आपत्ति की है कि याचिकाकर्ता का ठेकेदार के रूप में निगम के कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है।

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