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प्ले स्कूलों के 625 संचालकों को नोटिस जारी

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बिलासपुर। जिले में संचालित प्ले स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के 625 निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर अनिवार्य रूप से प्ले स्कूल का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
जिले में बड़ी संख्या में प्ले स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश स्कूलों ने अब तक स्कूल शिक्षा विभाग में पंजीयन नहीं कराया है। पंजीयन के अभाव में इन स्कूलों पर विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है, जिससे मनमानी फीस वसूली और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज की है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने सभी 625 निजी स्कूल संचालकों को नोटिस जारी कर पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि पंजीयन प्रक्रिया में लापरवाही या टालमटोल करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
अब हर प्री-प्राइमरी को नाम में प्ले स्कूल लिखना होगा। वहीं नए नियम के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्ले स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विभाग का मानना है कि कम उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना शारीरिक और मानसिक रूप से सही नहीं है। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों की संख्या, केयर टेकरों की संख्या को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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