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शासकीय उचित मूल्य दुकान नोनबिर्रा में राशन वितरण में गड़बड़ी, निलंबित

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कोरबा। ग्राम पंचायत नोनबिर्रा के शासकीय उचित मूल्य दुकान के संबंध में शिकायत मिली थी कि बिना राशन दिए ग्रामीण से अंगूठा लगवाया जा रहा है। बिना खाद्यान्न वितरण राशनकार्ड में एंट्री“ की जा रही है। इस पर खाद्य निरीक्षक पाली से जांच कराई गई। खाद्य निरीक्षक पाली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक विक्रेता प्रेमलाल कंवर द्वारा जून से अगस्त 2025 का एकमुश्त 03 माह के चावल वितरण हेतु कुछ राशनकार्डधारियों से अंगूठा लगवाकर 02 माह जून एवं जुलाई 2025 का चावल वितरण किया गया है। खाद्य निरीक्षक पाली ने 25 अगस्त 2025 को भौतिक सत्यापन में उचित मूल्य दुकान के चावल- 26.10 क्विंटल, नमक 10.27 क्विंटल एवं शक्कर 0.51 क्विंटल कम पाया गया था ।
खाद्य अधिकारी के अनुसार उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता तथा भौतिक सत्यापन में पाई गई खाद्यान्न सामग्री की कमी का उक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों तथा निष्पादित अनुबंध पत्रों का स्पष्ट उल्लंधन करना पाया गया। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धार 3/7 के तहत दण्डनीय है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली द्वारा पत्र कमांक 1789 दिनांक 12 सितम्बर 2025 के माध्यम से उचित मूल्य दुकान संचालक प्रेमलाल कंवर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब माँगा गया था। आदेश क्रमांक 1790 / अ.वि.अ. (रा.) / खाद्य शाखा / 2025 पाली दिनांक 12.सितम्बर के अनुसार ग्राम पंचायत नोनबिर्रा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान छत्तीसगढ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किए जाने के कारण उचित मूल्य दुकान संचालक संस्था को निलंबित कर बजरंग महिला स्व सहायता समूह सिरली द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संलग्न किया गया है।

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