Chhattisgarh

बलौदाबाजार केस में अमित बघेल को राहत नहीं हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

Share

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। वह बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए निचली अदालत से राहत न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। यह मामला 10 जून को हुए उस हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें गिरौधपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल जैतखाम में तोड़फोड़ के विरोध में हजारों लोग कलेक्ट्रेट के पास एकत्र हुए थे और बाद में प्रदर्शन हिंसक हो गया था। इस दौरान उपद्रवियों ने कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आगजनी कर दी थी, जिससे करीब 12.53 करोड़ रुपये की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। मामले में पुलिस ने अब तक 43 मामलों में 187 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है।

GLIBS WhatsApp Group
Show More
Back to top button