पर्यावरण नियम तोड़े बिल्डर पर NGT की सख्त कार्रवाई

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भोपाल के कोलार रोड स्थित सिंगापुर सिटी के बिल्डर पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 5 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कॉलोनी में पिछले 107 दिनों से सीवेज खुले में बह रहा था और बिल्डर ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) को दुरुस्त नहीं किया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। शिकायतकर्ता डॉक्टर अभिषेक परसाई की शिकायत पर सुनवाई करने के बाद ट्रिब्यूनल ने बिल्डर को दोषी ठहराया। NGT ने बिल्डर को जुर्माना भरने के साथ-साथ केवल 2 हफ्ते में STP को ठीक करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। डॉक्टर परसाई का कहना है कि लंबे समय से कॉलोनीवासी सीवेज की समस्या से परेशान थे और इस कार्रवाई से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी है।







