Chhattisgarh

मतदाता सूची अपडेट की नई समय-सीमा

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रायपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन कराने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर तय की गई है, लेकिन कई लोगों को अब तक गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) नहीं मिला है, कुछ को 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं मिल रहा, जबकि कई लोग शहर से बाहर होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इन समस्याओं के चलते मतदाताओं में यह चिंता बढ़ गई है कि 11 दिसंबर के बाद उनके पास क्या विकल्प बचेंगे। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, यदि कोई मतदाता 11 दिसंबर तक SIR फॉर्म नहीं भर पाता है, तो भी वह अगले 30 दिनों की क्लेम-ऑब्जेक्शन अवधि में 15 जनवरी 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है और देरी होने पर किसी तरह का जुर्माना भी नहीं लगेगा। जिन लोगों को बीएलओ से फॉर्म नहीं मिला है, वे इसे चुनाव आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in से ऑनलाइन भर सकते हैं, जहां बीएलओ का संपर्क नंबर और सभी आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध है।

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