पैसों के लेन-देन में विवाद के बाद हत्या

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पैसों के लेन-देन में हत्या करने वाले को एडीजे कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 30 जून 2024 का है। पेंड्रा थाना क्षेत्र के डोंगरिया गांव के आरोपी कृपाल सिंह और मृतक चौहान सिंह के बीच सुबह विवाद हो रहा था और शाम करीब 5 बजे स्थानीय लोगों ने चौहान सिंह को घर की परछी पर पड़े देखा। उसके सर से खून बह रहा था। सरपंच ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी।
पुलिस ने मर्ग कायम कर हत्या का मामला दर्ज किया कर।इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पैसों के लेनदेन के चलते कृपाल सिंह ने चौहान सिंह की लोहे की रॉड से वार कर हत्या कर दी। दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर कुछ विवाद था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड (द्वितीय) एकता अग्रवाल ने आरोपी कृपाल सिंह आर्मो पिता विष्णु सिंह आर्मो 27 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।
