ChhattisgarhCrime

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही की अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्त गणेश उर्फ गन्ने बैगा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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